Aadhaar card Biometric ID में की गलती तो 10 हजार रुपये का जुर्माना,
आयकर विभाग ने आधार कार्ड होल्डर को पैन की जगह आधार का 12 डिजिट बायोमिट्रिक आईडी नंबर देने की इजाजत दे दी है,
इससे टैक्सपेयर्स की सुविधा रहेगी।किन्तु अगर आप Aadhaar card में मिस्टेक करते हैं तो उसका रिजल्ट काफी सीरियस हो सकता है।
but नए नियमों के तहत लोगों को पैन की जगह आधार का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई लेकिन गलत आधार देने पर पेनल्टी को भी जोड़ा गया।
फाइनेंस बिल 2019 में पेश किए आयकर एक्ट 1961 में कई बदलाव किए
अगर आप पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगे,
जुर्माने के नए नियम तभी इस्तेमाल होंगे जहां पैन कार्ड देना अनिवार्य है जैसे कि बैंक अकाउंट खोलते समय, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय,
50 हजार रुपये से अधिक म्यूचुअल फंड या बॉन्ड आदि खरीदते समय
और डीमैट अकाउंट खोलते समय आदि के समय पैन कार्ड देना अनिवार्य है।
UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड जारी करता है लेकिन फाइन यूआईडीएआई नहीं लगाएगा बल्कि आयकर विभाग लगाएगा।
आयकर एक्ट 1961 के सेक्शन 272बी के मुताबिक विभाग पैन से जुड़ी गड़बड़ी पाने पर पेनाल्टी लगा सकता है।
हर एक डिफॉल्ट के लिए पेनाल्टी 10,000 रुपये तक आयकर विभाग लगा सकता है।
Also read this:
Sholay’s Ramgarh Ramanagara कैसे बना था गब्बर के नाम से कांपता रामगढ़?
अपने इंटरव्यू के दौरान सारा ने खोला पापा सैफ अली खान की शादी से जुड़ा राज
5 Best Diet Tips उम्र 35 के पार फिर भी 20 जैसी फुर्ती
पहले तक ये फाइन पैन तक सीमित था
लेकिन पैन और आधार कार्ड के एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करने से यह फाइन आधार पर लगने लगा है।
यहां लग सकता है जुर्माना – आधार कार्ड से जुड़े नए नियम
गलत आधार नंबर को पैन की जगह देने पर जुर्माना लग सकता है
हर ट्रांजेक्शन में आधार और पैन नहीं दे पाने पर जुर्माना देना पड़ सकता है।
आधार का बॉयोमिट्रिक प्रमाणित होना जरूरी है सिर्फ आधार देना काफी नहीं है, ऐसा नहीं होने पर जुर्माना देना पड़ सकता है।
बैंक और वित्तीय संस्थाओं को भी जुर्माना देना पड़ सकता है
अगर वह पैन या आधार प्रमाणित नहीं कर पाती, नए नियमों के मुताबिक।
नए नियमों के मुताबिक ऊपर दिए मामलों में 10,000 रुपये तक का प्रावधान है,
आयकर से जुड़े फॉर्म भरते समय ध्यान रखें।
अगर आप गलत आधार नंबर देते हैं तो ऊपर दिए मामलों में नए नियमों के मुताबिक 10,000 रुपये तक के जुर्माने को प्रावधान है,
आप अगर 2 फॉर्म्स पर गलत आधार नंबर भरते हैं तो 20,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।